
नई दिल्ली, 15 फरवरी। पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने वाली मां अपने बच्चे का उपनाम बदलकर नए पति का उपनाम रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है।
मामला आंध्र प्रदेश की एक महिला से जुड़ा था, जिन्होंने अपने पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की। उन्होंने अपने पहले पति से जन्मे बच्चे का उपनाम बदलकर अपने दूसरे पति का उपनाम जोड़ दिया। निचली अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि बच्चे के दस्तावेजों में नए पति का नाम सिर्फ ‘सौतेले पिता’ के रूप में दर्ज किया जाए।
महिला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मां के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मां ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक होती है और उसे बच्चे के हित में फैसले लेने का पूरा अधिकार है। उपनाम महज पहचान नहीं, बल्कि बच्चे के आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति से जुड़ा मसला है। दस्तावेजों में ‘सौतेले पिता’ लिखने से बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है।
गौरतलब है कि इस फैसले को महिलाओं के अधिकार और बच्चों के आत्मसम्मान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मां की ममता और बच्चे की भलाई सर्वोपरि है।