गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एवं संजय सिंह द्वारा समन आदेश को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया

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अहमदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा उनके खिलाफ मानहानि मामले में अहमदाबाद सत्र न्यायालय के समन आदेश को चुनौती देने वाली दायर याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च शिक्षा की डिग्री से संबंधित केजरीवाल एवं संजय सिंह द्वारा की गई कथित बयानबाजी को लेकर उनके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में अदालत ने दोनों की उपस्थिति को लेकर समन जारी किया था। इस समन आदेश के खिलाफ  केजरीवाल एवं सिंह ने अपने वकील के माध्यम से अहमदाबाद सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समन आदेश को यथावत रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता ने अहमदाबाद सत्र न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के बाद समन आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायाधीश हसमुख डी. सुथार की पीठ ने गत 2 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था। उच्च न्यायालय ने आज समन आदेश को यथावत रखते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि केजरीवाल एवं सिंह द्वारा क्रमशः 1 अप्रेल तथा 2 अप्रैल 2023 को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कथित रूप से प्रधानमत्री मोदी की डिग्री को लेकर टिप्पणी की गई थी। इसके बाद गुजरात विश्वविध्यालय ने अहमदाबाद स्थित मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक शिकायत दायर की थी। अदालत ने दोनों को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहत न मिलने के बाद दोनों को अहमदाबाद स्थित मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना पड़ेगा।

केजरीवाल एवं सिंह के एडवोकेट ओम कोतवाल ने “खुली किताब” को बताया कि अभी हमे हाई कोर्ट के आदेश की पूर्ण प्रतियां नही मिली है। आदेश को पढ़ने और समझने के बाद ही आगे की कारवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

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