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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब बिलकिस बानो केस में रिहा हुए 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा

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Written by
Amit Anand

दिल्ली|  बिलकिस बानो की दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया. जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयन की बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ फैसला सुनाया है. इस का मतलब है कि 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा. यह फैसला गुजरात सरकार के लिए बड़ा झटका है. गुजरात सरकार ने ही सजा में छूट दी थी.

बिलकिस बानो केस में जिन 11 दोषियों को रिहा किया गया था, वे थे – जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजूभाई सोनी, बाकाभाई वोहानिया, राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोधिंया, बिपिन चंद्र जोशी, कैसरभाई वोहानिया, रमेश चंदना और मितेश भट्ट. इन सभी दोषियों को आज के ऊपरी अदालत के फैसले के बाद फिर से जेल जाना होगा.

बिलकिस बानो की उम्र करीब 21 साल थी जब साल 2002 में उनके साथ गैंगरेप किया गया. पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के अलावा तीन और महिलाओं का रेप किया गया था. इसके बाद यह केस एक के बाद एक तारीख लगते हुए आखिरकार 2008 में एक नियत मकाम पर पहुंचा जब 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. उम्रकैद की सजा के खिलाफ भी केस चला लेकिन सजा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा.

सजा जारी रही जब तक 15 अगस्त 2022 को एक गुजरात सरकार का आदेश नहीं आ गया. इस दिन गुजरात सरकार ने समय से पहले ही इन 11 दोषियों की रिहाई को मंजूरी दे दी. इसके बाद बहुत विवाद हुआ. सवाल किया जाने लगा कि क्या यह बिल्किस बानो के साथ अन्याय नहीं हुआ.

इसी साल नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 11 दोषियों की रिहाई वाले फैसले को रद्द करने की मांग की गई. पहले तो यह मामला बहुत कोर्ट में खिंचता रहा. जस्टिस केएम जोसेफ के रहते ही इस पर फैसला होना था लेकन नहीं हो सका. उनके रिटायरमेंट के बाद नई बेंच ने इस केस को सुनना शुरू किया. इसी बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

पिछले साल अगस्त महीने से इस मामले पर तेजी से सुनवाई शुरू हुई. सितंबर, अक्टूबर में चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. तीन महीने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. फैसले के बाद 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना होगा.

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